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RationDistribution – जुलाई में 6 से 20 जुलाई तक होगा निशुल्क राशन वितरण

RationDistribution- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जुलाई महीने का खाद्यान्न 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच वितरित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी उचित दर दुकानों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। लाभार्थियों को तय मानकों के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

july free ration distribution

वितरण से पहले होगा भौतिक सत्यापन

जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि राशन वितरण शुरू होने से पहले सभी उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में संबंधित उपजिलाधिकारी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वितरण से पहले खाद्यान्न की उपलब्धता और गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

कार्डधारकों को तय मात्रा में मिलेगा खाद्यान्न

विभाग के अनुसार अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल हैं। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल रहेगा। यह पूरा खाद्यान्न बिना किसी शुल्क के वितरित किया जाएगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी भी मिलेगी

जुलाई माह में अंत्योदय परिवारों के लिए खाद्यान्न के साथ चीनी की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की निर्धारित दर से उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चीनी का वितरण निर्धारित सरकारी मूल्य पर ही किया जाएगा और सभी उचित दर विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा।

पोर्टेबिलिटी और ओटीपी सुविधा रहेगी उपलब्ध

राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी जारी रहेगी, जिससे पात्र लाभार्थी आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य उचित दर दुकान से भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का आधार आधारित प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाएगा, उनके लिए अंतिम दिन यानी 20 जुलाई को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाई नहीं होगी।

दुकानों के संचालन का समय तय

जिला प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित अवधि में नियमित रूप से दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। प्रशासन ने कहा है कि वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए ताकि सभी पात्र परिवार समय पर अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

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