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ElvishYadavCase – सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को सांप जहर मामले में दी राहत

ElvishYadavCase – मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज उस मामले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर सांप के जहर के कथित इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। यह मामला नवंबर 2023 में नोएडा में आयोजित एक रेव पार्टी से जुड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एल्विश यादव को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था।

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सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ कर रही थी। एल्विश यादव ने अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायत और एफआईआर कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसी आधार पर कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया।

एफआईआर को कानून के अनुरूप नहीं माना गया
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर विधिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया और अन्य मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। इस फैसले के बाद एल्विश यादव को इस केस से पूरी तरह राहत मिल गई है।

क्या था पूरा मामला
नोएडा में आयोजित एक पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर के इस्तेमाल की खबर सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एल्विश यादव सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले ने सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया
मामले की जांच के दौरान एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई थी और मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थीं।

फैसले के बाद कानूनी स्थिति साफ
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एल्विश यादव के खिलाफ इस मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं बचेगी। अदालत के आदेश ने उनकी कानूनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और लंबे समय से चल रहे विवाद पर विराम लग गया है।

मामले का व्यापक असर
इस फैसले को केवल एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि यह उन मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है जहां एफआईआर की वैधता पर सवाल उठते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए भी एक संदेश है कि प्रक्रियाओं का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए।

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