बिहार

Bihar Land Survey Campaign 2026: अब जमीन के झगड़ों का होगा द एंड, 26 जनवरी से शुरू होगा मापी महाभियान

Bihar Land Survey Campaign 2026: बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में दशकों से चले आ रहे जमीन के झगड़े और कानूनी झंझटों को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार आगामी 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में ‘भूमि मापी महाभियान’ की शुरुआत करने जा रही है, जो कि (Land Reform Initiatives) के तहत एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े छोटे-बड़े हर विवाद को समय सीमा के भीतर सुलझाना और आम जनता को कचहरियों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है।

Bihar Land Survey Campaign 2026
Bihar Land Survey Campaign 2026

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया महाभियान का शंखनाद

इस विशेष अभियान की घोषणा करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ किया कि सरकार अब जमीन माफियाओं और अवैध कब्जों पर नकेल कसने के मूड में है। गुरुवार को की गई इस घोषणा के अनुसार (Government Policy Announcements) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मार्च तक राज्य की अधिकांश विवादित जमीनों का सीमांकन पूरा हो जाए। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस बल की मौजूदगी भी रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या हंगामे से निपटा जा सके।

सात निश्चय योजना के तहत पारदर्शी निपटारे का वादा

यह पहल मुख्यमंत्री के सात निश्चय-3 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि (Public Grievance Redressal) के दौरान जिलों से लगातार जमीन मापी में हो रही देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हुए पुरानी 30 दिनों वाली व्यवस्था को बदलकर अब बेहद कम समय में मापी प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सके।

अविवादित और विवादित जमीन के लिए समय सीमा तय

इस महाभियान की सबसे बड़ी ताकत इसकी समयबद्ध कार्यशैली है, जिसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। जहाँ पूरी तरह से स्पष्ट और (Undisputed Property Measurement) वाली जमीन की मापी मात्र 7 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी, वहीं विवादित मामलों को सुलझाने के लिए अधिकतम 11 दिनों का समय दिया गया है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मापी के बाद अमीन को हर हाल में 14वें दिन तक अपनी फाइनल रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे काम में सुस्ती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

ई मापी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

अब रैयतों को मापी के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने निर्देश जारी किया है कि (Online Land Application) के माध्यम से ही सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को विभाग के विशेष ‘बिहार भूमि ई-मापी पोर्टल’ पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड तरीके से ट्रैक की जाएगी।

सीमांकन विवादों में कमी और न्याय मिलने की उम्मीद

इस नई व्यवस्था के लागू होने से बिहार में होने वाले आपराधिक मामलों में भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश अपराध जमीन विवाद की वजह से ही होते हैं। (Transparency in Governance) को बढ़ावा देने के लिए अंचलाधिकारी यानी सीओ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे विवाद की प्रकृति को परिभाषित करें। इस महाभियान के दौरान विभाग के पास पहले से लंबित पड़े हजारों पुराने आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क

जमीन मापी की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार ने बहुत ही किफायती शुल्क निर्धारित किया है ताकि गरीब तबका भी इसका फायदा ले सके। (Legal Measurement Fees) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि कोई रैयत बहुत जल्दी मापी कराना चाहता है, तो वह ‘तत्काल मापी’ का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क की दोगुनी राशि चुकानी होगी।

पुलिस सुरक्षा के साये में अमीन करेंगे जमीन की पैमाइश

अक्सर देखा गया है कि जमीन की मापी के दौरान मारपीट और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। (Law and Order Maintenance) को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने गृह विभाग से समन्वय स्थापित किया है। मापी दल के साथ स्थानीय पुलिस की मौजूदगी रहने से अमीन बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से पैमाइश कर सकेंगे, जो कि बिहार जैसे राज्य में एक निष्पक्ष भूमि सुधार के लिए बेहद जरूरी कदम है।

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