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CivicRules – दिल्ली में सार्वजनिक गंदगी और पशु बांधने पर बढ़ा जुर्माना

CivicRules – दिल्ली में नागरिक व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर नियमों को सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश एक संशोधन विधेयक के तहत नगर निगम से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य शहर में अनुशासन बढ़ाना और सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाली अव्यवस्था को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। नए प्रस्तावों के अनुसार, कई सामान्य उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

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सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार को लेकर सख्ती
प्रस्तावित बदलावों में सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने जैसी गतिविधियों पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये करने की बात कही गई है, जो पहले काफी कम था। इसी तरह, सड़कों पर गंदगी फैलाने या कूड़ा खुले में छोड़ने पर भी अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान जोड़ा गया है। नगर निगम का मानना है कि इससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई बेहतर होगी।

पशुओं को सड़कों पर बांधने पर कड़ा दंड
नए नियमों के तहत सड़कों पर गाय या अन्य मवेशियों को बांधने या वहीं दूध निकालने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले यह राशि काफी कम थी। इस बदलाव का मकसद सड़कों पर अव्यवस्था और यातायात में बाधा को कम करना है। इसके अलावा बिना अनुमति पशु रखने या उनका व्यापार करने पर भी अधिक जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

लाइसेंस नियमों में भी बदलाव
बिना लाइसेंस के ढाबे, चाय की दुकान, रेस्तरां या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। छोटे व्यापारियों के लिए भी लाइसेंस नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यापार करना आसान किया जाएगा, ताकि नियमों का पालन करना बोझ न बने।

नगर निगम अधिकारियों के अधिकारों को मजबूती
यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान रोकता है, तो उस पर भी अब अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह, स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन न करने पर पहली बार चेतावनी और बाद में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कुछ मामलों में जेल की सजा हटाने का प्रस्ताव
इस संशोधन में एक अहम बदलाव यह भी है कि कई छोटे उल्लंघनों के लिए पहले जो कारावास का प्रावधान था, उसे हटाकर केवल जुर्माने तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, निगम कर्मचारियों के कर्तव्य पालन से जुड़े मामलों में अब जेल की सजा के बजाय आर्थिक दंड का विकल्प रखा गया है। इससे कानून को अधिक व्यावहारिक और नागरिक अनुकूल बनाने की कोशिश दिखाई देती है।

कुछ पुराने प्रावधानों को समाप्त करने की तैयारी
विधेयक में ऐसे कई पुराने नियमों को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है, जो अब प्रासंगिक नहीं माने जाते। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर कुछ विशेष गतिविधियों से जुड़े छोटे जुर्माने या पुराने प्रकार के प्रतिबंध शामिल हैं। इन प्रावधानों को हटाकर कानून को सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

नागरिकों में जिम्मेदारी बढ़ाने पर जोर
महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के जरिए कानून को अधिक व्यवहारिक बनाया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से उसका पालन कर सकें और शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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