उत्तर प्रदेश

BuildingRules – छोटी इमारतों के नक्शे के लिए अग्नि सुरक्षा नियम हुए और सख्त

BuildingRules – आग लगने की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब 15 मीटर तक ऊंचाई वाली कई इमारतों के लिए भी अग्नि सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। भवन का नक्शा स्वीकृत कराने वाले आवेदकों को यह शपथ पत्र देना होगा कि निर्माण में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृति मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

fire safety building map rules

नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार बड़े भवनों के मानचित्र तभी स्वीकृत किए जाएंगे, जब उनके पास अग्निशमन विभाग की वैध Fire NOC होगी। वहीं जिन भवनों पर Fire NOC अनिवार्य नहीं है, उन्हें भी सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

छोटी इमारतें भी सुरक्षा मानकों के दायरे में

अब तक राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई या 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले कई भवनों को Fire NOC की अनिवार्यता से छूट मिली हुई थी। इनमें होटल, गेस्ट हाउस और अन्य छोटे व्यावसायिक भवन भी शामिल थे। नई व्यवस्था के बाद ऐसे भवनों के लिए भी अग्नि सुरक्षा को लेकर शपथ पत्र देना आवश्यक होगा, जिससे निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

कई श्रेणियों के भवनों पर लागू होंगे नए प्रावधान

संशोधित नियमों के तहत असेंबली भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, बैंक, सिनेमा, थिएटर, जिम और विशेष उपयोग वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत होने से पहले अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा से संबंधित शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे भवन निर्माण के शुरुआती चरण से ही सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में होगी अतिरिक्त जांच

एलडीए प्रशासन ने सभी संबंधित अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक भवन मानचित्र की जांच उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा एवं आपात सेवा अधिनियम-2022, नियमावली-2024 और शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाए। उद्देश्य यह है कि भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी न हो और भविष्य में आग जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

तीन महीने के भीतर देना होगा सुरक्षा प्रमाण

नई व्यवस्था के तहत जिन भवनों के लिए Fire NOC अनिवार्य नहीं है, उनके स्वीकृति पत्र में विशेष शर्त जोड़ी जाएगी। इसके अनुसार भवन स्वामी को मानचित्र स्वीकृत होने के तीन माह के भीतर या तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा या फिर अधिकृत अग्निशमन विभाग से Fire Audit कराकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित होगी और अग्निकांड की स्थिति में जोखिम कम किया जा सकेगा।

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