LokAdalat – चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत
LokAdalat- झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य संबंधित पक्षों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर प्रदान करना है, ताकि मामलों का शीघ्र और सरल समाधान हो सके।

निर्धारित समय पर होगा आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान एनआई एक्ट के तहत दर्ज चेक अनादर (Cheque Bounce) से जुड़े मामलों की सुनवाई और समझौते के आधार पर निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पहले से जारी है काउंसलिंग प्रक्रिया
प्राधिकरण के अनुसार, 2 जुलाई 2026 से ही संबंधित मामलों में प्री-सिटिंग और काउंसलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर अदालत में औपचारिक सुनवाई से पहले ही समाधान की संभावनाओं को मजबूत करना है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से कई मामलों का निपटारा आपसी सहमति से संभव हो सकता है।
पक्षकारों से समय पर पहुंचने की अपील
प्राधिकरण ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों के सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों को समय रहते सूचीबद्ध कराएं और प्री-सिटिंग प्रक्रिया में शामिल हों। इससे लोक अदालत के दिन विवादों के समाधान में सुविधा होगी और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिल सकेगी।
मध्यस्थता के जरिए मिलेगा समाधान का अवसर
विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर दिया जाएगा। यदि आपसी सहमति बनती है, तो मामले का निस्तारण उसी दिन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मानना है कि इस व्यवस्था से समय और खर्च दोनों की बचत होगी तथा लंबित मामलों का बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी।