उत्तर प्रदेश

Water Tax – प्रयागराज में महिला को मिला दूसरे संपत्ति का बकाया बिल, शुरू हुई जांच

Water Tax – प्रयागराज में नगर निगम के जलकल विभाग की बिलिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्हें ऐसे जलकर का बकाया बिल भेजा जा रहा है, जिसका उनकी संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। शिकायत के अनुसार, बिल में कई वर्ष पुराना बकाया भी जोड़ दिया गया है, जबकि उन्होंने संबंधित मकान वर्ष 2014 में खरीदा था और उस समय उस पर किसी प्रकार का जलकर बकाया दर्ज नहीं था। मामले की शिकायत नगर आयुक्त से किए जाने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं।

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जनसुनवाई में पहुंची पीड़िता

नवाब यूसुफ रोड निवासी सुधा गुप्ता ने जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त साईं तेजा को अपनी समस्या से अवगत कराया। उनका कहना है कि वह लंबे समय से जलकल विभाग के अधिकारियों से इस त्रुटि को ठीक कराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जांच के उनके नाम पर ऐसे बकाये की प्रविष्टि कर दी गई, जो उनके स्वामित्व से पहले की अवधि से संबंधित है।

संपत्ति खरीद के बाद सामने आई विसंगति

सुधा गुप्ता के बेटे अतिन गुप्ता के अनुसार, उनका परिवार पहले इसी परिसर के एक हिस्से में किराए पर रहता था। वर्ष 2014 में उन्होंने मकान खरीदा और उस समय उपलब्ध अभिलेखों में जलकर का कोई बकाया दर्ज नहीं था। उनका कहना है कि जिस परिसर का दूसरा हिस्सा पहले माफिया अतीक अहमद के नाम दर्ज बताया जाता था, उसी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड के कारण यह गड़बड़ी सामने आई है।

रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होने से बढ़ी समस्या

परिजनों का आरोप है कि संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद भी नगर निगम के रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन समय पर नहीं किए गए। उनका कहना है कि संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी एक अन्य त्रुटि पहले ही ठीक कर दी गई थी, लेकिन जलकर से जुड़े रिकॉर्ड अब तक संशोधित नहीं किए गए हैं। इसी वजह से वर्षों पुराना बकाया गलत खाते में दर्ज हो गया।

नगर आयुक्त ने दिए जांच के निर्देश

शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त ने जलकल विभाग को पूरे मामले की जांच कर सही रिकॉर्ड के आधार पर संशोधित बिल जारी करने का निर्देश दिया है। जलकल के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने भी कहा है कि दस्तावेजों की जांच कर यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो बिल में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

अतीक अहमद की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई

इसी बीच प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस और राजस्व विभाग ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत लगभग ₹110 करोड़ मूल्य की कथित बेनामी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, सदर तहसील क्षेत्र के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर स्थित कुल 44 भूखंड इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं।

जांच के आधार पर हुई कुर्की

पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के मामले की विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आयुक्त न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त किया गया। प्रशासन के अनुसार, संबंधित भूमि की निगरानी के लिए एयरपोर्ट थाना प्रभारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के अवैध कब्जे या अतिक्रमण की आशंका न रहे। वहीं, जलकर बिल विवाद में विभागीय जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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