Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान शुरू, अपना नाम जांचने का सुनहरा मौका
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश भर में मतदाता पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करना है, जिनका नाम हाल ही में संपन्न हुए ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के दौरान काट दिया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में लगभग 2.89 करोड़ लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसे अब नागरिक अपने संबंधित बूथ पर जाकर देख सकते हैं।

महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर प्रशासन का विशेष ध्यान
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि सूची से काटे गए नामों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश शासन और निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों में बूथवार महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक समर्पित अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रशासन की कोशिश है कि लैंगिक अनुपात के आधार पर मतदाता सूची को संतुलित किया जाए और कोई भी पात्र महिला मताधिकार से वंचित न रहे। जिलाधिकारियों ने बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर या कैंप के माध्यम से महिलाओं को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करें।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज
आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इस अभियान की महत्ता स्पष्ट करते हुए बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे आज ही अपने बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें। नए पंजीकरण के लिए नागरिकों को ‘फार्म-6’ और एक ‘डिक्लेरेशन फॉर्म’ भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर, आयु और निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदक को अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के पहचान पत्र (EPIC) की छायाप्रति भी देनी होगी, जिसका नाम पहले से उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।
कौन बनवा सकता है नया वोटर आईडी कार्ड?
नियमों के अनुसार, वे सभी नागरिक जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के हकदार हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता स्थाई रूप से दूसरी जगह चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने के लिए ‘फार्म-7’ का उपयोग किया जाएगा। वहीं, यदि किसी मतदाता के विवरण जैसे नाम, पता या फोटो में कोई त्रुटि है और वह संशोधन कराना चाहता है, तो उसे ‘फार्म-8’ भरकर जमा करना होगा।
डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी है संभव
बूथ पर जाने के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हालांकि, शनिवार का यह विशेष अभियान उन लोगों के लिए बेहद मददगार है जो तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं या जो सीधे बीएलओ के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। सभी जिलों के डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट रोल का अवलोकन अवश्य करें। आज शाम 4 बजे तक बीएलओ अपने निर्धारित स्थलों पर जनता की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।



