TrafficChallan – बिहार में अब एक दिन में एक ही चालान
TrafficChallan – बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है। अब किसी वाहन चालक का एक ही दिन में केवल एक बार चालान कटेगा। यदि किसी कारण से दिन में पहले ही चालान जारी हो चुका है तो उसी तारीख में दोबारा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की मशीन को इस तरह अपडेट किया गया है कि दोबारा चालान काटने की स्थिति में सिस्टम तुरंत संकेत दे देगा कि संबंधित वाहन का चालान पहले ही दर्ज हो चुका है।

बार-बार चालान से बढ़ रही थीं शिकायतें
पिछले कुछ महीनों में कई वाहन चालकों ने शिकायत की थी कि एक ही गलती के लिए अलग-अलग स्थानों पर कई बार चालान काट दिया गया। कुछ मामलों में एक दिन में चार से पांच चालान तक जारी हुए। इससे जुर्माने की रकम हजारों रुपये तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में लोग पटना जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। अधिकारियों ने माना कि यह समस्या तकनीकी खामी के कारण हो रही थी।
सिस्टम अपडेट के बाद बदलेगा तरीका
जिला परिवहन कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर चालान प्रणाली में सुधार किया है। अब चालान काटने वाली हैंडहेल्ड मशीन यह जानकारी देगी कि उसी वाहन का उसी दिन पहले कब और किस कारण से चालान हुआ था। इससे अनजाने में दोहराव की संभावना कम होगी। पटना शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 50 से 60 चालान किए जाते हैं। इनमें से 10 से 12 मामले ऐसे होते थे, जिनमें एक ही दिन कई बार जुर्माना दर्ज हो जाता था।
ऑनलाइन और मोबाइल आधारित चालान पर भी निगरानी
अधिकारी बताते हैं कि दोहरी प्रविष्टि की समस्या खासकर ऑनलाइन और मोबाइल से फोटो लेकर चालान काटने की प्रक्रिया में सामने आ रही थी। अब मोबाइल सिस्टम में भी वाहन नंबर दर्ज होते ही यह संकेत मिल जाएगा कि उसी दिन उस नंबर पर पहले कार्रवाई हो चुकी है। इससे वाहन चालकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।
लोगों को मिलेगी राहत
परिवहन विभाग का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों की परेशानी कम होगी। पहले कई वाहन मालिकों को डीटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार घर में खड़ी गाड़ियों पर भी चालान दर्ज होने की शिकायतें सामने आईं। कुछ मामलों में कार के नंबर पर बाइक का चालान दर्ज हो गया। ऐसी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली की समीक्षा भी की जा रही है।
शिकायत के लिए खुला विकल्प
यदि किसी वाहन चालक को अब भी तकनीकी त्रुटि के कारण दोहरा चालान मिलता है तो वह संबंधित ट्रैफिक कार्यालय या जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकता है। विभाग का कहना है कि शिकायतों के समाधान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है।
नए प्रावधान से जहां नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, वहीं ईमानदार वाहन चालकों को राहत भी मिलेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण एक ही दिन बार-बार जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।



