झारखण्ड

ReservationRule – झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण लाभ पर दिया अहम फैसला

ReservationRule – झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज सही प्रारूप में जमा किए हों। अदालत ने कहा कि यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान तय कट-ऑफ तिथि तक वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित उम्मीदवार को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी 22 अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप माना और सभी अपीलों को खारिज कर दिया।

कई भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा था मामला

यह विवाद डॉक्टर, पुलिस अवर निरीक्षक, रेडियो ऑपरेटर और शिक्षक सहित कई सरकारी पदों की भर्ती से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे आरक्षित वर्ग से आते हैं, लेकिन आवेदन के समय आवश्यक प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए थे।

बाद में दस्तावेज सत्यापन या कारण बताओ नोटिस के दौरान उन्होंने प्रमाण पत्र जमा किया। अभ्यर्थियों का दावा था कि उन्हें आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वे संबंधित वर्ग से जुड़े हैं और उन्होंने निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक भी प्राप्त किए हैं।

अदालत ने विज्ञापन की शर्तों को माना अनिवार्य

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तें सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होती हैं। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कट-ऑफ तिथि के बाद दस्तावेज स्वीकार किए जाएं, तो इससे उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने नियमों का पालन न कर पाने के कारण आवेदन ही नहीं किया। कोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में समयसीमा और दस्तावेज संबंधी शर्तें केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हुआ उल्लेख

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें विशेष परिस्थितियों में राहत दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि उस निर्णय को हर मामले में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के बाद के कई फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट कट-ऑफ तिथि तय हो, वहां उम्मीदवारों को उसी तारीख तक अपनी पात्रता साबित करनी होती है। अदालत ने माना कि आयोगों द्वारा जारी विज्ञापनों की शर्तें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थीं।

आयोग की प्रक्रिया को कोर्ट ने ठहराया सही

जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि झारखंड सरकार के निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।

आयोग ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने भी इस तर्क से सहमति जताई और कहा कि चयन प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।

भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा असर

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य की सरकारी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज समय पर और निर्धारित प्रारूप में जमा करने होंगे।

फैसले के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज संबंधी नियमों का पालन और अधिक अहम हो गया है। अदालत ने साफ किया कि समयसीमा के बाद जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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