झारखण्ड

Crime – कोडरमा में महिला की हत्या से फैली सनसनी, बोकारो में उम्रकैद की सजा…

Crime – झारखंड के कोडरमा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तिलैया थाना क्षेत्र स्थित मिटको कॉलोनी में रहने वाली एक विवाहित महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। गंभीर हालत में महिला को परिजन तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए गए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

प्रेम विवाह के बाद परिवार चला रही थी महिला

मृतका ने करीब दस वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। परिवार के लोगों के मुताबिक वह घर से ही कॉपी बनाने का छोटा कारोबार चलाती थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। महिला के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। बेटे की उम्र लगभग छह साल और बेटी की उम्र करीब दो वर्ष बताई जा रही है।

घटना के बाद परिवार पूरी तरह सदमे में है। आसपास के लोगों का कहना है कि महिला शांत स्वभाव की थी और इलाके में उसकी किसी से खुली रंजिश की जानकारी नहीं थी। पुलिस अब उसके निजी और सामाजिक संबंधों की भी जांच कर रही है ताकि हत्या की असली वजह सामने आ सके।

पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच

तिलैया थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना से जुड़ी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, निजी दुश्मनी या अन्य किसी कारण की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

बोकारो में हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला

इसी बीच झारखंड के बोकारो जिले से भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है। विशेष अदालत ने युवती की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव की रहने वाली युवती की हत्या के मामले में आरोपी उफान मांझी को दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। जबकि युवती की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा।

मामले में सामने आया था परेशान करने का आरोप

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने युवती के मंगेतर को वीडियो कॉल कर उसे परेशान करने की कोशिश की थी। इसके अगले दिन युवती का शव आरोपी के घर के पास स्थित एक कुएं से बरामद हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में त्वरित जांच और मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता है।

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