उत्तर प्रदेश

TransferPolicy – अंतरजनपदीय तबादलों के लिए नई व्यवस्था, सेवा अवधि की शर्त समाप्त…

TransferPolicy – उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए तबादलों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं आवेदन करने के पात्र हो गए हैं।

up teacher transfer policy revised rules

सभी नियमित शिक्षक कर सकेंगे आवेदन

परिषद की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी जिले में कार्यरत नियमित शिक्षक और शिक्षिकाएं अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि स्थानांतरण संबंधित सेवा संवर्ग के आधार पर ही किया जाएगा। ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक नगर क्षेत्र में ही स्थानांतरित किए जाएंगे।

सभी आवेदन निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जमा किए जाएंगे। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एकीकृत डिजिटल फाइल के रूप में परिषद को भेजा जाएगा।

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि तय

बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्राप्त आवेदनों को आवश्यक अभिलेखों सहित परिषद की ई-मेल पर 20 जून तक उपलब्ध कराएं। तय समयसीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक शिक्षकों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

गलत दस्तावेज देने पर होगी कार्रवाई

परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण के लिए फर्जी या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता संबंधी नियमों को स्वीकार करने वाला शपथपत्र जमा करना भी अनिवार्य रहेगा।

विशेष श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता

नई व्यवस्था में कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांग शिक्षक, उनके जीवनसाथी तथा अविवाहित पुत्र या पुत्रियां आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कैंसर या डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षक और उनके अविवाहित आश्रितों को भी वरीयता मिलेगी।

यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार उनमें से एक को स्थानांतरण का लाभ दिया जा सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करना है।

शिक्षा अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित

इसी बीच प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हाल ही में नियुक्त अधिकारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कामता राम पाल और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. संतोष कुमार राय का स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में संगठन के कई प्रांतीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

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