NEETUGSeats – एमबीबीएस सीट बढ़ाने के नियमों में बड़े बदलाव लागू…
NEETUGSeats – देश में मेडिकल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन संशोधनों के बाद आने वाले वर्षों में मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि अब तक लागू कई प्रतिबंधों को हटाकर संस्थानों को अधिक लचीलापन दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार को गति मिल सकती है।

मेडिकल कॉलेज खोलने के नियम हुए आसान
नए प्रावधानों के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी सरल कर दी गई है। पहले किसी कॉलेज को शुरू करने के लिए बड़ी और एकसाथ उपलब्ध जमीन की आवश्यकता होती थी, जो खासकर शहरों में बड़ी चुनौती बन जाती थी। समय के साथ सरकार ने इसमें कुछ ढील दी, लेकिन व्यावहारिक समस्याएं बनी रहीं। अब संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पताल अलग-अलग स्थानों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे जमीन की उपलब्धता जैसी बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।
कॉलेज और अस्पताल के बीच दूरी का नया मानदंड
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच दूरी को लेकर भी नियमों में अहम बदलाव किया गया है। पहले यह तय था कि दोनों के बीच यात्रा का समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक और शहरी परिस्थितियों के कारण यह नियम व्यवहार में कठिन साबित हो रहा था। अब इसे बदलते हुए दूरी को सीधे किलोमीटर में परिभाषित किया गया है। नए नियमों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में कॉलेज और अस्पताल के बीच अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी स्वीकार्य होगी, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह सीमा 15 किलोमीटर तक रखी गई है।
आबादी आधारित सीट सीमा खत्म
एमबीबीएस सीटों को लेकर लागू एक महत्वपूर्ण सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। पहले प्रति 10 लाख की आबादी पर अधिकतम 100 सीटों का प्रावधान था, जिससे कुछ राज्यों में नए कॉलेज खोलने पर रोक जैसी स्थिति बन जाती थी। इस नियम को अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे उन राज्यों को राहत मिलेगी जहां पहले से मेडिकल कॉलेजों की संख्या अधिक है और वे अब अपनी क्षमता के अनुसार विस्तार कर सकेंगे। इस बदलाव से देशभर में मेडिकल शिक्षा के अवसरों के संतुलित वितरण की संभावना बढ़ेगी।
150 सीटों की अधिकतम सीमा भी हटाई गई
नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की अधिकतम सीमा से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। 2023 में तय की गई 150 सीटों की सीमा अब हटा दी गई है। पहले नए कॉलेजों को 50, 100 या 150 सीटों के भीतर ही प्रवेश देने की अनुमति थी और आगे विस्तार पर भी यही सीमा लागू थी। अब इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है, जिससे संस्थान अपनी संसाधन क्षमता के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ा सकेंगे।
सीट बढ़ाने की प्रक्रिया होगी तेज
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मेडिकल कॉलेज अब सीधे अधिक सीटों के साथ भी शुरू किए जा सकेंगे, बशर्ते वे अन्य सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हों। माना जा रहा है कि पहले की तरह 200 या 250 सीटों तक की स्वीकृति फिर से संभव हो सकती है। इससे न केवल नए कॉलेजों को लाभ मिलेगा, बल्कि मौजूदा संस्थान भी अपने ढांचे का विस्तार कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह बदलाव मेडिकल शिक्षा में विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।