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EPFOCase – पीएफ ट्रांसफर में देरी पर आयोग ने ईपीएफओ को जमकर लगाई फटकारा

EPFOCase – चंडीगढ़ के एक कर्मचारी को पीएफ ट्रांसफर में करीब दस साल तक हुई देरी के मामले में उपभोक्ता आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि लंबे समय तक फंड ट्रांसफर लंबित रखने के लिए केवल सॉफ्टवेयर खराबी का हवाला देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। मामले में आयोग ने EPFO पर 50 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।

epfo pulled up over delayed pf transfer

यह मामला एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने नौकरी बदलने के बाद अपने पुराने पीएफ खाते की राशि नए खाते में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया था। बावजूद इसके, कई वर्षों तक उसका पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। लगातार प्रयासों के बाद कर्मचारी ने कानूनी रास्ता अपनाया और उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

नौकरी बदलने के बाद अटका रहा पीएफ

मामले के अनुसार, कर्मचारी ने पहले पुणे स्थित एक आईटी कंपनी में काम किया था। बाद में उन्होंने दूसरी कंपनी जॉइन की और वर्ष 2010 में अपने पुराने पीएफ खाते की राशि नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया। लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कई बार संपर्क किया, लेकिन समाधान नहीं मिला।

बाद में कर्मचारी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी। इसके बाद EPFO की ओर से कुछ राशि ट्रांसफर की गई, लेकिन कर्मचारी का दावा था कि पूरी रकम और ब्याज अब भी नहीं मिला है। संगठन ने तकनीकी समस्या और खाते की स्थिति को देरी का कारण बताया।

आयोग ने तकनीकी बहाने को नहीं माना पर्याप्त

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनवाई के दौरान EPFO की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। आयोग ने कहा कि यदि तकनीकी समस्या का दावा किया जा रहा है, तो उसके समर्थन में स्पष्ट और ठोस दस्तावेज पेश किए जाने चाहिए थे।

आयोग ने यह भी कहा कि लगभग एक दशक तक फंड ट्रांसफर लंबित रखना सेवा में गंभीर कमी को दर्शाता है। केवल मौखिक रूप से सॉफ्टवेयर समस्या बताकर इतनी लंबी देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आयोग के अनुसार, इस तरह की लापरवाही कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करती है।

सुनवाई के दौरान ट्रांसफर की गई अतिरिक्त राशि

मामले की सुनवाई के दौरान EPFO ने कर्मचारी के खाते में कुछ अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की। हालांकि आयोग ने माना कि देरी और परेशानी के लिए संगठन की जिम्मेदारी तय होती है। इसी आधार पर हर्जाना और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया गया।

आयोग ने निर्देश दिया कि तय राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। इस फैसले को उन कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है, जिन्हें नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर में लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है।

कर्मचारियों के लिए अहम संदेश

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला कर्मचारी अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने के बावजूद कई बार पीएफ ट्रांसफर, क्लेम और ब्याज भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।

कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को लंबे समय तक उचित जवाब नहीं मिलता है, तो वह उपभोक्ता आयोग या संबंधित मंच पर शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

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