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Tahawwur Rana Legal Defense List: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने कोर्ट को सौंपी अपनी पसंद के 10 वकीलों की लिस्ट

Tahawwur Rana Legal Defense List: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा ने भारतीय कानून की चौखट पर अपनी नई मांग रखी है। दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई के दौरान राणा ने अपने बचाव के लिए (choice of legal counsel) की एक विस्तृत सूची पेश की है। राणा की इस मांग के बाद अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इन वकीलों से संपर्क कर उनकी सहमति प्राप्त करे। यह कदम राणा की उस कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए वह खुद को कानूनी रूप से बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है।

Tahawwur Rana Legal Defense List
Tahawwur Rana Legal Defense List

विशेष अदालत का एनआईए को बड़ा आदेश

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एनआईए को निर्देश दिया है कि सूची में शामिल वकीलों से लिखित सहमति ली जाए। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ( Tahawwur Rana legal representation) पूरी तरह से कानून सम्मत हो और आरोपी को अपनी पसंद का वकील चुनने का संवैधानिक अधिकार मिले। राणा ने अपनी लिस्ट में दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10 नामचीन वकीलों के नाम शामिल किए हैं, जो उसकी ओर से कोर्ट में जिरह करेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी और एमएस खान का जिक्र

राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और सुरक्षा कारणों से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उसने विशेष रूप से (Advocate MS Khan appointment) की इच्छा जताई। राणा ने अदालत से स्पष्ट कहा कि वह सरकारी सहायता प्राप्त वकील के बजाय अपनी पसंद के निजी वकीलों पर भरोसा करना चाहता है। इससे पहले उसे लीगल एड काउंसिल के तौर पर अधिवक्ता पीयूष सचदेवा दिए गए थे, लेकिन अब राणा के अनुरोध पर उन्हें इस केस की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।

एनआईए की चार्जशीट और राणा पर लगे संगीन आरोप

तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने और आतंकवादियों को रसद व अन्य मदद मुहैया कराने के गंभीर आरोप हैं। एनआईए ने दिसंबर 2011 में (NIA main chargesheet 2011) दाखिल की थी, जिसमें राणा की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया था। इसके बाद मामले की गहराई को देखते हुए जुलाई 2025 में एक पूरक आरोपपत्र (supplementary chargesheet) भी पेश किया गया था। इन दस्तावेजों में राणा और लश्कर-ए-तैयबा के बीच के मजबूत रिश्तों के पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया है।

परिवार से बातचीत और लीगल स्ट्रैटेजी की तैयारी

अदालत ने मानवीय और कानूनी आधार पर राणा को अपने परिवार से बातचीत करने के लिए कॉल सुविधा का लाभ पहले ही दे दिया था। इस कॉल सुविधा का मुख्य उद्देश्य यह था कि राणा अपने परिवार के साथ परामर्श कर सके कि (lawyer appointment process) को कैसे आगे बढ़ाना है। इसी परामर्श के बाद राणा ने 10 वकीलों की सूची तैयार की है। वह चाहता है कि उसकी पैरवी करने वाली टीम भारत के कानूनी दांव-पेंचों में माहिर हो ताकि वह खुद पर लगे आरोपों को चुनौती दे सके।

अगली सुनवाई 12 मार्च को: एनआईए देगी सहमति की रिपोर्ट

अदालत ने मामले की अगली तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। इस दिन एनआईए को कोर्ट को यह बताना होगा कि (lawyers written consent) की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। यदि राणा की सूची में से कोई वकील तैयार होता है, तो आगे की जिरह शुरू की जाएगी। एनआईए के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि उन्हें उन वकीलों से आधिकारिक तौर पर बात करनी होगी जो इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील आतंकी मामले में राणा का पक्ष रखने के लिए राजी हों।

मुंबई हमले के पीड़ितों की निगाहें कोर्ट पर

तहव्वुर राणा की हर कानूनी गतिविधि पर 26/11 के पीड़ितों और पूरे देश की नजर बनी हुई है। (justice for Mumbai terror victims) की मांग कर रहे लोगों का मानना है कि राणा जैसे मास्टरमाइंड को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष सुनवाई में विश्वास रखती है, इसलिए राणा को अपना वकील चुनने का मौका दिया जा रहा है। 12 मार्च की सुनवाई यह तय करेगी कि राणा की ओर से कौन सा वकील एनआईए के आरोपों का जवाब देगा।

कानून की मर्यादा और न्याय की उम्मीद

तहव्वुर राणा का अपनी पसंद के वकीलों की मांग करना यह दर्शाता है कि वह इस लंबी कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। (Tahawwur Rana court proceedings) अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां वकीलों की फौज और एनआईए के सबूतों के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। भारत सरकार और एनआईए का लक्ष्य है कि मुंबई हमले के इस साजिशकर्ता को किसी भी कीमत पर बचने न दिया जाए और देश के कानून के अनुसार उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए।

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