झारखण्ड

HousingScheme – रांची में PM आवास योजना के 232 लाभार्थियों को मिला निगम का नोटिस

HousingScheme- रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवंटित फ्लैटों के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। धुर्वा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 232 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है। निगम के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कई आवंटी स्वयं इन फ्लैटों में नहीं रह रहे हैं और उन्होंने आवास किराये पर दे दिए हैं, जो योजना के नियमों के विरुद्ध है।

ranchi pmay notice action

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले फ्लैटों का उपयोग पात्र लाभार्थियों के बजाय किरायेदार कर रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों ने जांच कराई, जिसमें कई मामलों में शिकायतें सही पाई गईं। निगम का कहना है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए आवंटित फ्लैट को किराये पर देना निर्धारित नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

24 घंटे में जवाब देने का निर्देश

निगम की ओर से जारी नोटिस में संबंधित लाभार्थियों को 24 घंटे के भीतर यह प्रमाण देने को कहा गया है कि वे स्वयं आवंटित आवास में रह रहे हैं। यदि तय समय के भीतर संतोषजनक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित फ्लैट का आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी नियमित निगरानी जारी रहेगी।

योजना के दुरुपयोग पर सख्त रुख

नगर निगम ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटित मकान को किराये पर देना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

शहर में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान हरमू रोड स्थित दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए। इसके बाद अन्ना फास्ट फूड और पायल कलेक्शन को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक लाइसेंस का पालन अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

बेसमेंट के गलत उपयोग और अतिक्रमण पर भी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान डमरो फर्नीचर भवन के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय गोदाम के रूप में किए जाने का मामला भी सामने आया। निगम ने भवन प्रबंधन को नोटिस जारी कर बेसमेंट को तत्काल खाली कर पार्किंग के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इसी क्रम में हरमू रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया गया। इंफोर्समेंट टीम ने सड़क, नालियों, सेटबैक क्षेत्र और गिफ्ट डीड की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 दुकानों और भवनों को नोटिस जारी किया। इसके अलावा करीब 20 दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पेंटागोन भवन की गिफ्ट डीड भूमि पर संचालित एक चाय की दुकान को भी हटाने के लिए नोटिस दिया गया।

नगर निगम का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने, सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने और सरकारी योजनाओं का सही लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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