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SupremeCourt – ‘सेकंड क्लास पैसेंजर’ शब्द पर अदालत ने जताई आपत्ति

SupremeCourt- रेल दुर्घटना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल किए जाने वाले “सेकंड क्लास पैसेंजर” शब्द पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। अदालत ने कहा कि किसी यात्री की पहचान उसके यात्रा वर्ग के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “सेकंड क्लास” जैसी संज्ञा केवल रेल कोच के लिए उपयुक्त है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इसी मामले में कोर्ट ने मृतक यात्री के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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शब्दों के चयन पर अदालत की टिप्पणी

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि आधिकारिक अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा संविधान की समानता की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को “सेकंड क्लास पैसेंजर” कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे सामाजिक वर्ग विभाजन की भावना झलकती है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि यदि यात्रा श्रेणी का उल्लेख आवश्यक हो, तो उसे केवल कोच के संदर्भ में लिखा जाए, यात्री के संदर्भ में नहीं।

2015 की दुर्घटना से जुड़ा मामला

यह मामला वर्ष 2015 में हुई एक रेल दुर्घटना से संबंधित है। चंद्रकांत ठक्कर नामक यात्री की चलती ट्रेन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के बाद रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने उनकी पत्नी की मुआवजे की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मृतक के पास से वैध टिकट बरामद नहीं हुआ। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था।

पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उनका कहना था कि उनके पति ने विधिवत टिकट लेकर यात्रा की थी, लेकिन हादसे के दौरान उनका बैग और टिकट दोनों गायब हो गए। उन्होंने मुआवजे के साथ ब्याज देने की भी मांग की और निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी।

शीर्ष अदालत ने बदला फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रेलवे दावा न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया। अदालत ने कहा कि केवल टिकट बरामद न होने के आधार पर किसी व्यक्ति को अवैध यात्री नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने रेलवे को मृतक की पत्नी को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

यात्रियों की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी

निर्णय सुनाते समय अदालत ने रेल यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना केवल रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यात्रियों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। चलती ट्रेन पकड़ने या अनावश्यक जोखिम लेने जैसी आदतें गंभीर हादसों का कारण बन सकती हैं। अदालत ने कहा कि जीवन की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जल्दबाजी में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, जिनसे जान को खतरा पैदा हो।

फैसले का व्यापक महत्व

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाली भाषा और नागरिकों के सम्मानजनक संबोधन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह निर्णय रेल दुर्घटना से जुड़े दावों में साक्ष्यों के मूल्यांकन के तरीके को लेकर भी भविष्य के मामलों में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

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