अंतर्राष्ट्रीय

VisaPolicy – अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में किए प्रस्तावित बदलाव

VisaPolicy – अमेरिका में पढ़ाई और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जाने वाले विदेशी छात्रों पर नए वीजा नियमों का असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए वीजा अवधि तय करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह नियम लागू होता है तो स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा की अधिकतम अवधि चार वर्ष तक सीमित रहेगी। इसका प्रभाव अमेरिका में अध्ययन कर रहे या भविष्य में वहां जाने की योजना बना रहे बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों पर भी पड़ सकता है।

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F, J और I वीजा श्रेणियों में होंगे बदलाव

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) की ओर से जारी प्रस्ताव में F, J और I वीजा श्रेणियों के लिए निश्चित अवधि तय करने की बात कही गई है। फिलहाल इन वीजा धारकों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम, एक्सचेंज प्रोग्राम या मीडिया कार्यकाल की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है। नए प्रस्ताव के तहत यह व्यवस्था बदलकर एक तय समय सीमा में बदल सकती है। यह नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद प्रभावी हो सकता है, हालांकि इससे पहले कांग्रेस की समीक्षा प्रक्रिया भी पूरी होगी।

भारतीय छात्रों पर भी पड़ सकता है असर

अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की प्रमुख पसंद रहा है। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर वहां मौजूद और भविष्य में दाखिला लेने वाले हजारों भारतीय विद्यार्थियों पर पड़ने की संभावना है। नई समय सीमा लागू होने पर छात्रों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम और आगे की योजनाओं के लिए पहले से अधिक सावधानी के साथ तैयारी करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीजा विस्तार और भविष्य की रोजगार योजनाओं से जुड़े निर्णय भी प्रभावित हो सकते हैं।

पत्रकारों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए भी नई समय सीमा

प्रस्तावित नियम केवल छात्रों तक सीमित नहीं हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों और विदेशी पत्रकारों के वीजा नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए I वीजा की अवधि अधिकतम 240 दिन रखने की बात कही गई है, जबकि कुछ मामलों, विशेषकर चीनी नागरिकों के लिए, यह अवधि 90 दिन तक सीमित हो सकती है। हालांकि संबंधित वीजा धारकों को आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलने वाला समय भी घटेगा

प्रस्तावित बदलावों में यह भी शामिल है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका छोड़ने या वैध विकल्प चुनने के लिए मिलने वाला समय 60 दिन से घटाकर 30 दिन किया जा सकता है। इसके अलावा बिना पूर्व अनुमति शैक्षणिक संस्थान बदलने या शिक्षा का उद्देश्य बदलने जैसे मामलों पर भी सख्ती का प्रावधान रखा गया है। इन बदलावों का उद्देश्य वीजा नियमों की निगरानी को और कड़ा करना बताया गया है।

पूर्व अधिकारियों और विशेषज्ञों ने जताई चिंता

इस प्रस्ताव पर कुछ पूर्व अधिकारियों और आव्रजन विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी डग रैंड का कहना है कि अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाए रखना जरूरी है और अतिरिक्त प्रशासनिक बाधाएं इसके विपरीत असर डाल सकती हैं। वहीं कैटो इंस्टीट्यूट के इमिग्रेशन विशेषज्ञ डेविड जे. बियर ने भी कुछ प्रावधानों के कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम समय सीमा छात्रों के लिए रोजगार और भविष्य की योजनाओं को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

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