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PrivacyRights – व्यभिचार विवाद में निजता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कानून

PrivacyRights – सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि संविधान के तहत प्राप्त निजता का अधिकार ऐसा पूर्ण संरक्षण नहीं है, जिसका उपयोग वैवाहिक विवादों में जरूरी साक्ष्यों को छिपाने के लिए किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में विवाहेतर संबंधों के आरोपों की जांच के लिए मोबाइल कॉल रिकॉर्ड या होटल में ठहरने जैसी जानकारी आवश्यक हो, तो केवल निजता का हवाला देकर उसे सार्वजनिक होने से नहीं रोका जा सकता। शीर्ष अदालत ने इसी आधार पर एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें ऐसी जानकारी साझा करने को मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया था।

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हाईकोर्ट के फैसले को मिली मंजूरी

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला निजता का अधिकार महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह असीमित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया और व्यापक जनहित से जुड़े मामलों में इस अधिकार पर उचित और कानूनी सीमाएं लागू की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानूनी दृष्टिकोण से सहमति जताई।

पारिवारिक विवाद में मांगे गए थे रिकॉर्ड

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने अपने पति पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था। आरोपों के समर्थन में उसने अदालत से पति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। फैमिली कोर्ट ने इन रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ पति ने पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निजता और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत व्यभिचार तलाक के आधारों में शामिल है। ऐसे मामलों में यदि आवश्यक दस्तावेज या डिजिटल रिकॉर्ड सच्चाई सामने लाने में मदद करते हैं, तो केवल निजता का अधिकार बताकर उन्हें रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण करना है और इसके लिए आवश्यक साक्ष्यों तक पहुंच महत्वपूर्ण होती है।

पुराने न्यायिक सिद्धांतों का भी दिया गया हवाला

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रत्येक निजी गतिविधि स्वतः संवैधानिक संरक्षण के दायरे में नहीं आती। अदालत ने माना कि जब मामला वैवाहिक अधिकारों, कानूनी दावों और न्यायिक जांच से जुड़ा हो, तब उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण आवश्यक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानूनी तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाई और अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

1998 में हुई थी शादी, बाद में शुरू हुआ विवाद

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, दंपति का विवाह वर्ष 1998 में हुआ था और दो वर्ष बाद उनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ। बाद में पत्नी ने दावा किया कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध हैं और वह उसके साथ एक होटल में भी ठहरा था। इन आरोपों के आधार पर पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की और संबंधित रिकॉर्ड अदालत से मंगाने की मांग की। पति ने इसे अपनी निजता का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

फैसले का कानूनी महत्व

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि वैवाहिक विवादों की सुनवाई के दौरान यदि किसी डिजिटल या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता हो और वह न्यायिक जांच के लिए प्रासंगिक हो, तो अदालत उसके प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दे सकती है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में निजता के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाएगा।

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